सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश: मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड स्वीकार करें

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (EC) को बिहार में मतदाता सूची में छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

👉 ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करें:

  • सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मतदाता सूची से नाम गायब होने पर, मतदाता ऑनलाइन दावा प्रपत्र (claim form) जमा कर सकते हैं।
  • इसके लिए भौतिक (physical) दस्तावेज़ जमा करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

👉 आधार कार्ड की स्वीकृति:

  • न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता दावा प्रपत्र के साथ चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

👉 राजनीतिक दलों की भूमिका:

  • कोर्ट ने बिहार के राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय एजेंटों को उन लोगों की सहायता करने का निर्देश दिया है जो फॉर्म जमा करने में असमर्थ हैं और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
  • इसके साथ ही, न्यायालय ने बिहार की 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *