
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (EC) को बिहार में मतदाता सूची में छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
👉 ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करें:
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मतदाता सूची से नाम गायब होने पर, मतदाता ऑनलाइन दावा प्रपत्र (claim form) जमा कर सकते हैं।
- इसके लिए भौतिक (physical) दस्तावेज़ जमा करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
👉 आधार कार्ड की स्वीकृति:
- न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता दावा प्रपत्र के साथ चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
👉 राजनीतिक दलों की भूमिका:
- कोर्ट ने बिहार के राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय एजेंटों को उन लोगों की सहायता करने का निर्देश दिया है जो फॉर्म जमा करने में असमर्थ हैं और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
- इसके साथ ही, न्यायालय ने बिहार की 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।