
भारत सरकार ने ‘विकसित भारत जी-राम जी — गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम आगामी जुलाई से पूरे देश में लागू होगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह नया कानून ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 95 हजार 692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सरकार का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आजीविका मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियम में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। कार्यस्थलों पर पांच वर्ष से कम आयु के पांच या उससे अधिक बच्चों की उपस्थिति होने पर उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक की नियुक्ति की जाएगी। इससे महिला कर्मचारियों को बिना बाधा कार्य करने में सुविधा मिलेगी और कार्यस्थल अधिक सुरक्षित एवं संवेदनशील बन सकेंगे।
सरकार का मानना है कि यह अधिनियम ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
