दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध (Fuel ban) 1 नवंबर से लागू होगा

Fuel ban

दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पुरानी या एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध (Fuel ban)  की समयसीमा को बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा। पहले यह नियम 1 जुलाई से लागू होने वाला था।

EOL वाहनों में वे डीजल वाहन शामिल हैं जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, और पेट्रोल वाहन जो 15 साल से पुराने हैं। इस निर्णय का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण करना है, लेकिन इसे अब दिल्ली और एनसीआर के 5 ज़िलोंगुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत — में एकसाथ लागू किया जाएगा।

इस निर्णय से पहले, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनींदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर इस फैसले को “असमय और अव्यवहारिक” बताते हुए विलंब की मांग की थी। उन्होंने ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था।

दिल्ली के फ्यूल स्टेशनों पर ANPR (Automated Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर VAHAN डेटाबेस से उसकी जानकारी निकालते हैं — जैसे वाहन का प्रकार, ईंधन, पंजीकरण और उम्र। यदि वाहन EOL श्रेणी में आता है, तो स्टाफ को ईंधन न भरने की सूचना मिलती है और उल्लंघन का रिकॉर्ड बनाकर संबंधित एजेंसियों को भेजा जाता है।

 

एनसीआर के बाकी जिलों में ANPR कैमरों की स्थापना 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।
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