
👉 जापान के आइची प्रांत में स्थित टोक्यो ( Tokyo ) शहर, अवकाश के लिए प्रतिदिन दो घंटे के स्क्रीन टाइम ( Screen Time ) को सीमित करने का अध्यादेश पारित करने वाला जापान का पहला नगर बन गया है।
👉 यह अध्यादेश मुख्य रूप से स्मार्टफोन, पीसी और टैबलेट जैसे उपकरणों के उपयोग पर लागू होता है, लेकिन इसमें काम, पढ़ाई या घरेलू कार्यों के लिए किया गया स्क्रीन उपयोग शामिल नहीं है।
👉 यह एक सलाहकार अध्यादेश है, जिसका अर्थ है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इसका उल्लंघन करने पर कोई दंड नहीं है।
👉 इस पहल का उद्देश्य अत्यधिक स्क्रीन उपयोग का मुकाबला करना और विशेषकर बच्चों में बेहतर नींद तथा पारिवारिक संचार को बढ़ावा देना है।
👉 अध्यादेश में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 9 बजे के बाद और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 10 बजे के बाद स्क्रीन का उपयोग बंद करने की सलाह दी गई है।
👉 यह अध्यादेश 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
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