न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट नियमों से पीएसयू के लिए छूट

न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट नियमों से पीएसयू के लिए छूट

भारत सरकार ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) मानदंड से छूट दी जाएगी। MPS मानदंड अनिवार्य करता है कि सूचीबद्ध कंपनियों के पास कम से कम 25% शेयर जनता के पास होने चाहिए। हालांकि, यह छूट सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं पर लागू होगी, भले ही उनमें सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी कुछ भी हो। छूट एक “निर्दिष्ट अवधि” के लिए प्रभावी होगी और छूट दिए जाने के बाद स्वामित्व या नियंत्रण में बदलाव होने पर भी मान्य रहेगी।

MPS मानदंड 2010 से लागू है और इसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों को शेयरधारकों के एक विविध समूह के प्रति जवाबदेह ठहराया जाए। छूट “किसी भी सूचीबद्ध इकाई पर लागू होगी जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ किसी भी संयोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिकांश शेयर या मतदान अधिकार या ऐसी सूचीबद्ध इकाई का नियंत्रण रखती है। ” छूट की घोषणा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 में की गई थी, जिसे सरकार ने 2 जनवरी को अधिसूचित किया था।

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