बिहार के ट्रांसजेंडर भी बन सकेंगे उद्यमी दिया जाएगा 10 लाख

क्या है योजना:

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य मकसद बेरोजगारी की दरों में कमी लाना है।योजना का लाभ लेने के लिए इंटर पास होना जरूरी है।

प्रमुख बिंदु :

  • ऋण के रूप में मिले पैसों में 50 फीसदी सब्सिडी यानी छूट है। यह लाभ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से मिलेगा।
  • इस योजना के तहत 101 प्रकार का रोजगार स्थापित करने का प्रावधान है। इनमें से कोई एक रोजगार ट्रांसजेंडर कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए इंटर पास होना जरूरी है।
  • वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गयी थी
  • शुरुआत में इस योजना का लाभ एससी-एसटी को दिया जाता था। बाद में इस योजना से अतिपिछड़ा वर्ग को जोड़ दिया गया। लेकिन, वर्ष 2021 से यह योजना सभी वर्ग के लिए लागू कर दी गई।
  • अब इस योजना का लाभ थर्ड जेंडर भी लेकर स्वरोजगार कर सकते हैं।

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