भारतीय संसद

भारत में दो सदन की एक प्रणाली है। यह प्रणाली यूके प्रणाली से ली गई है। संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स नाम के दो सदन हैं। भारत की संसद तीन संस्थाओं से मिलकर बनी है – राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य सभा। एक विधेयक तभी कानून का रूप लेगा जब इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जाएगा और विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे।

संसद से सम्बंधित अनुच्छेद

संसद से सम्बंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 79:-संसद का गठन
अनुच्छेद 80:-राज्यसभा की संचना
अनुच्छेद 81:-लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 82:-जनगणना के बाद पुनर्समायोजन
अनुच्छेद 83:-संसद के सदनों की अवधि
अनुच्छेद 84:-संसद की सदस्ता के लिए अहर्ताएं
अनुच्छेद 85:-संसद के सत्र
अनुच्छेद 86:-सदनों में अभिभाषण
अनुच्छेद 87:-राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 88:-महान्यायवादी का अधिकार
अनुच्छेद 89:-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 90:-उपसभापति का रिक्त पद
अनुच्छेद 91:-सभापति का कर्त्यव
अनुच्छेद 92:-सभापति और उपसभापति को पद से हटाना
अनुच्छेद 93:-लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 94:-लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद  से हटाना
अनुच्छेद 97:-सभापति,उपसभापति,अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 98:-संसद का सचिवालय
अनुच्छेद 99सदस्यों का सपथ
अनुच्छेद 100:-सदनों में मतदान
अनुच्छेद 101:-स्थानोंका रिक्त होना
अनुच्छेद 102:-सदस्यों के लिए निर्हर्ताएँ
अनुच्छेद 103:-सदस्यों के प्रश्नो पर विनिचय
अनुच्छेद 104:-अनुच्छेद 99 का व्याख्या
अनुच्छेद 105:-संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति
अनुच्छेद 106:-सदस्यों के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 107:-विघायको का पुनरस्थापन
अनुच्छेद 108:-दोनों सदनों की सयुक्त बैठक 
अनुच्छेद 109:-धन विदेयक के सम्बन्ध में विशेष प्रकिया
अनुच्छेद 110:-धन विदेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 111;-विदयाको की अनुमति
अनुच्छेद 112:-वार्षिक वित्तीय विकिरण
अनुच्छेद 113:-संसद में प्रकलनो के सम्बन्ध में प्रकिया
अनुच्छेद 114:-विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 115:-अनुपूरक,अतिरिक्त,या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 116:-लेख्नुदान ,पर्त्यानुदान और अपवादनुदान
अनुच्छेद 117:-वित् विधेयक के सम्बन्ध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 118:-प्रकिया  के नियम
अनुच्छेद 119:-संसद में वित्तीय कार्य का विनियमन
अनुच्छेद 120:-संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 121:-संसद में चर्चा पर निर्बंधन
अनुच्छेद 122:-न्यायलय द्वारा संसद के कार्यो का जांच नहीं करना

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