
मुख्य निर्णय और दर में बदलाव
👉 जीएसटी स्लैब का सरलीकरण: जीएसटी परिषद ने मौजूदा चार-स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) संरचना को सरल बनाकर दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% – में बदलने का निर्णय लिया है। यह परिवर्तन 22 सितंबर से प्रभावी होगा।
👉 स्वास्थ्य और बीमा:
बीमा: सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर शून्य (Nil) कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य बीमा को अधिक किफायती बनाना और कवरेज बढ़ाना है।
दवाएँ: 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है। वहीं, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है।
अन्य चिकित्सा उपकरण: चिकित्सा, सर्जिकल और दंत चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरण पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
👉 दैनिक उपयोग की वस्तुएं:
खाद्य वस्तुएँ: अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड (रोटी, पराठा) पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, और घी जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
व्यक्तिगत और घरेलू सामान: हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, और साइकिल जैसे सामानों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
👉 उद्योग और कृषि:
श्रमिक-प्रधान उद्योग: एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिलें अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगी, जो पहले 28% था।
कृषि: सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।