
👉 अधिनियम का नाम: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Banking Laws (Amendment) Act, 2025)।
👉 लागू होने की तिथि (नामांकन से जुड़े प्रावधान (Nomination related provisions)): 1 नवंबर 2025।
👉 उद्देश्य: बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
👉 अधिसूचना तिथि (अधिनियम): यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था।
👉 प्रमुख संशोधन: इस अधिनियम में कुल 19 संशोधन शामिल हैं, जो निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों को प्रभावित करते हैं:
* भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
* बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
* भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
* बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980
👉 1 नवंबर से लागू होने वाली धाराएं: अधिनियम की धारा 10, 11, 12 और 13।
👉 इन धाराओं के तहत प्रावधान:
* जमा खातों (Deposit Accounts) के संबंध में नामांकन।
* बैंक में सेफ कस्टडी (Safe Custody) में रखे सामान के संबंध में नामांकन।
* सेफ्टी लॉकरों (Safety Lockers) में रखे सामान के संबंध में नामांकन।
👉 नई सुविधा: मल्टीपल नॉमिनेशन (एकाधिक नामांकन) की सुविधा।
👉 नामांकित व्यक्तियों की संख्या: बैंक ग्राहक अधिकतम चार (4) व्यक्तियों को एक साथ या क्रमिक रूप से नामांकित कर सकते हैं।
👉 पारदर्शिता: प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत तय किया जा सकता है, जिससे पारदर्शी वितरण संभव होगा।
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