बिहार में 45892 प्रधानाध्यापकों व प्रधानाध्यापकों की सीधी नियुक्ति, जाने क्या होगी पात्रता

बिहार के सरकारी स्कूलों में 45 हजार 892 प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी. प्रदेश के प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में इसकी नियुक्ति सीधे बीपीएससी (BPSC) से की जाएगी। इनमें से 40558 पद प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों (Bihar Headmaster Vacancy 2021) के लिए होंगे जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (Bihar School Principal Vacancy) के 5334 पद होंगे।

बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी जारी की है कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) इन पदों पर नियुक्तियां करेगा और इसके लिए सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा. दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. जिसमें शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापकों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियम-2021 के दो प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है.

सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांधी मैदान से घोषणा की थी कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा. इस पर तेजी से काम करते हुए शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भेजा था।

प्रधानाध्यापक व प्रधानाध्यापक पद के लिए शिक्षकों का ही दावा मान्य होगा। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए उन्हें वैध आवेदक माना जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए सरकारी विद्यालय में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक होगा।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए सरकारी विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने अभिभावक वर्ग में 8 वर्ष पूर्ण कर लिया है जबकि निजी विद्यालयों (सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड) में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, पात्र माने जाएंगे। दोनों पात्र माने जाएंगे। पदों के लिए नया वेतन स्लैब भी तैयार किया जाएगा।

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