सरकार ने अब देश में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग (hallmarking on gold ) को लागू करना शुरू कर दिया है। बिहार के 12 जिलों समेत देशभर के ढाई सौ से ज्यादा जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है. अब बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेचे जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में निर्यात समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बिहार के 12 जिलों में हॉलमार्किंग कानूनी तौर पर लागू हो जाएगा। इससे बिहार समेत पूरे देश में सोने का मार्केट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो पाएगा। बैठक में तय हुआ है कि अगस्त तक हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। 2 ग्राम तक के सोने पर हॉलमार्किंग की छूट लागू रहेगी।
बिहार के जिन 12 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है उसमें पटना के साथ-साथ बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर और गया जिला शामिल है .