खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए Production Linked Incentive Scheme हेतु दिशानिर्देश जारी

MOFPI ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (PLISFPI) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ( Production Linked Incentive Scheme ) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने PLISFPI के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के एक हिस्से के रूप में, Production Linked Incentive Scheme के लिए सरकार ने 2021-22 से 2026-27 के दौरान 10 हजार 900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अर्थात् PLISFPI को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधन के साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनने का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय खाद्य उत्पादों का समर्थन करना है।

मंत्रालय आवेदकों की तीन श्रेणियों से ,योजना के तहत विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। श्रेणी -1 में, आवेदक बड़ी संस्थाएं हैं जो बिक्री और निवेश मानदंड के आधार पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं। इस श्रेणी के तहत आवेदक विदेश में भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं और एक आम आवेदन के साथ योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Production Linked Incentive Scheme के लिए श्रेणी -2 में, छोटे और मध्यम उद्यम आवेदक अभिनव उत्पादों का निर्माण करते हैं ,जो बिक्री के आधार पर आवेदन कर रहे हैं। श्रेणी -3 में, जो आवेदक विदेश में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को करने के लिए पूरी तरह से अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं.
मंत्रालय ने कहा, पात्रता शर्तों, न्यूनतम निवेश, चयन मानदंड और प्रोत्साहन के पैमाने के बारे में विवरण परिचालन दिशानिर्देशों में शामिल हैं। विस्तृत योजना दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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