भारत सरकार ने RPwD अधिनियम 2016 लागू किया

भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच के मानक स्थापित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम 2016 की धारा 40 के प्रावधान के तहत नियम तैयार किए हैं।

नियम भौतिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना और संचार के लिए पहुंच के मानक स्थापित करते हैं, जिसमें उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाएं और सेवाएं शामिल हैं।
RPwD अधिनियम 2016 की धारा 40 के इस प्रावधान के तहत, 20 मंत्रालय अपने संबंधित क्षेत्र के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश/मानक बनाने में शामिल हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), नियमित रूप से इन दिशानिर्देशों या मानकों के निर्माण की निगरानी करेगा।
RPwD अधिनियम, 2016 28 दिसंबर 2016 को अधिनियमित किया गया था और 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ।

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