
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 (Official Language Regulation 2025 ) को मंजूरी दे दी है, जिससे यह विनियमन अब पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रभावी हो गया है।
इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसके तहत अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी भाषाओं को लद्दाख में सभी या किसी भी सरकारी और आधिकारिक कार्यों में उपयोग के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है।
इससे पहले, लद्दाख में सभी सरकारी कार्यों में केवल अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता था। अब यह विनियमन भाषाई विविधता को स्वीकार करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं को भी सरकारी प्रक्रिया में स्थान देगा, जिससे स्थानीय जनता की भागीदारी और प्रशासनिक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।
यह कदम लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने और स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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