बिहार में 14 दिसंबर की मध्यरात्रि से सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) की खरीद-बिक्री महंगी हो सकती है. पर्यावरण विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका पालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
14 दिसंबर 2021 की मध्यरात्रि और उसके बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका आयात, निर्माण, परिवहन, वितरण और बिक्री एक दंडनीय अपराध होगा। विभाग की ओर से बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, कप, कटोरे और थर्मोकोल से बने प्लेट, प्लास्टिक से बने बैनर और झंडे के अलावा प्लास्टिक के पानी के पाउच की बिक्री नहीं होगी. अगर कोई इनका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. जेल और साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों लागू किया गया है।