सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ( Social Security Code, 2020 ) की धारा 142 की अधिसूचना जारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ( Social Security Code, 2020 ) की धारा 142 को अधिसूचित किया है।अधिसूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से आधार विवरण एकत्र करने में सक्षम करेगी। इसमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं।

आधार विवरण क्यों एकत्र किया जाता है?
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बना रहा है। पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों का डेटा एकत्र करना है। इस डेटा का उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा किया जाएगा। एक अंतर-राज्य प्रवासी कार्यकर्ता आधार को अकेले जमा करके खुद को पोर्टल में पंजीकृत कर सकता है।

सामाजिक सुरक्षा कोड ( Social Security Code )
सामाजिक सुरक्षा कोड 2019 में पेश किया गया था। कोड का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानूनों को क्लब करना था। इसने असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और गिग श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और बीमा लाभों की शुरुआत की।

धारा 142 ( Social Security Code, 2020 )
इसमें कहा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसी कर्मचारी या असंगठित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आधार विवरण अनिवार्य है। लाभ चिकित्सा बीमारी के लिए नकद की तरह हो सकता है, कैरियर केंद्र की सेवाओं का लाभ, मातृत्व लाभ, बीमा व्यक्ति के रूप में भुगतान प्राप्त करना आदि।

इसने मौजूदा आठों कानूनों को एक में मिला दिया। इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, रोजगार भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मुआवजा अधिनियम, 1923 शामिल थे।

इसने एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा, विकलांगता और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का भी उपयोग किया।

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