Supreme Court Judges Amendment Bill 2026: लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से 37 करने वाला बिल किया पास

Supreme Court Judges Amendment Bill 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 3 अगस्त 2026 को लोकसभा (Lok Sabha) ने बिना किसी बहस के ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ (Supreme Court Number of Judges Amendment Bill, 2026) को पारित कर दिया है। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करना है।

प्रमुख बिंदु:
* भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) को शामिल करने पर, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या अब 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।
* इससे पहले मई 2026 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी।
* सरकार का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित लगभग 92,000 मामलों (Pending Cases) का तेजी से निपटारा करना और न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाना है।
* इस विधेयक को पारित करने के लिए संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है और अब इसे विचार के लिए राज्यसभा (Rajya Sabha) भेजा जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Static GK):

* संविधान का अनुच्छेद 124(1): भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और यह संसद (Parliament) को कानून बनाकर जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार देता है।
* आखिरी संशोधन: इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (CJI को छोड़कर) की गई थी।
* प्रारंभिक संख्या: वर्ष 1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तब मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 10 जजों (शुरुआती समय में 1+7, बाद में 1956 में 10) की व्यवस्था की गई थी।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

प्रश्न 1. हाल ही में लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या (CJI को छोड़कर) बढ़ाकर कितनी करने का बिल पास किया है?
उत्तर: लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (CJI को छोड़कर) करने का बिल पास किया है।

प्रश्न 2. CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) सहित सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी?
उत्तर: नए संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद, CJI को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।

प्रश्न 3. सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है?
उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल देश की संसद (Parliament) के पास होता है।

प्रश्न 4. इससे पहले आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या किस वर्ष बढ़ाई गई थी?
उत्तर: आखिरी बार वर्ष 2019 में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (CJI को छोड़कर) की गई थी।

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