
केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह अधिनियम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद कानून बना और इसकी पुष्टि भारत के राजपत्र (गजट) में मंगलवार को जारी अधिसूचना से की गई।
गजट अधिसूचना में कहा गया है कि “वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 को अधिनियम लागू होने की तारीख घोषित करती है।”
इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- वक्फ संस्थाओं से ट्रस्टों को अलग करना
- संपत्ति प्रबंधन में डिजिटल तकनीकों का उपयोग
- एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना
- वक्फ संपत्तियों को केवल मुस्लिम समुदाय के प्रैक्टिसिंग सदस्यों के लिए समर्पित करने की शर्त
- ‘वक्फ बाय यूजर’ का प्रावधान, जो सामुदायिक उपयोग वाली संपत्तियों के संरक्षण की अनुमति देता है
- पारिवारिक वक्फ व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता
यह विधेयक पहले लोकसभा में पारित हुआ और फिर 4 अप्रैल को राज्यसभा में 17 घंटे की लंबी बहस के बाद मंजूरी मिली।