बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए एक नई पहल की है. जिसके मुताबिक अगर कोई कंपनी बिहार में उद्योग लगाती है तो एक साल के लिए 20 प्रतिशत प्रवासी मजदूरों को काम पर रखना अनिवार्य होगा. इस बारे में विशेष जानकारी देते हुए बिहार सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि राज्य सरकार की नई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भविष्य में कोई भी कंपनी बिहार में नया उद्योग लगाती है तो उसमें 20% कर्मचारी बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को रखना अनिवार्य होगा.