बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा अधिनियम (Insurance Act) में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, इस क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया है. वर्तमान में, भारतीय के स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण के साथ जीवन और सामान्य बीमा में सामान्य FDI की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने अपनी बैठक में बीमा अधिनियम (Insurance Act), 1938 में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है. यह 2015 में था जब सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI कैप को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया था.

बोर्ड में प्रमुख निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों में से अधिकांश भारतीय निवासी होंगे, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक और सामान्य आरक्षित के रूप में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत बरकरार रखा जाएगा.

FDI में वृद्धि से देश में जीवन बीमा पैठ को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीवन बीमा प्रीमियम देश में 3.6 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 7.13 प्रतिशत से नीचे है, और सामान्य बीमा के मामले में यह अधिक ख़राब है, यह दुनिया के 2.88 प्रतिशत के औसत के मुकाबले जीडीपी का 0.94 प्रतिशत है.

सरकार ने पहले बीमा बिचौलियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है.

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