भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) (संशोधन) विनिमय‚ 2022

जनवरी‚ 2022 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) विनियम‚ 2018 में संशोधन किया‚ जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) (संशोधन) विनिमय‚ 2022 कहा गया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है‚ जिसकी स्थापना 12 अप्रैल‚ 1992 को हुई थी।
इस संशोधन के तहत ‘निपटान आवेदन दाखिल’ करने की समय सीमा को घटाकर 60 दिन कर दिया गया‚ जो पहले 180 दिन था।
वर्तमान में कारण बताओं नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर निपटान आवेदन दायर किया जा सकता है।
हालांकि यदि आवेदक निपटान शुल्क पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का भुगतान करते हैं‚ तो अतिरिक्त 120 दिनों का लाभ उठा सकते हैं।
इस कदम का उद्देश्य निपटाक कार्यवाही पर मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना है।
इसके अलावा सेबी ने आंतरिक समिति की बैठक के बाद संशोधित निपटान शर्तों का फॉर्म जमा करने की समय अवधि को 15 दिनों के लिए युक्तिसंगत बनाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Telegram