राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करने का प्रावधान है। यह अधिनियम विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज से संबंधित है।
विधेयक में विधान सभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों के संशोधन का प्रावधान है। इसमें कुछ मामलों में उपराज्यपाल को आवश्यक अनुमति का अधिकार दिया गया है। उपराज्यपाल को उन मामलों में भी फैसला करने का अधिकार दिया गया है जो दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर हैं। इसके तहत उपराज्यपाल के नाम पर सभी कार्यकारी कार्रवाई की जाएगी।
गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ तकनीकी और कानूनी अस्पष्टताएं दूर हुई हैं जो दिल्ली के विकास में बाधक हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के 2018 के फैसले के मद्देनजर लाया गया है जिसमें दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों का निर्धारण किया गया था।