केंद्र-राज्य संबंध

केंद्र-राज्य संबंध

संविधान में केंद्रीय प्रणाली के अनुसार, केंद्र और राज्य संबंधों की विस्तृत चर्चा की गई है। इसलिए, भारतीय एकता और अखंडता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जाता है –

  • विधायी संबंध अनुभाग (245-255)
  • प्रशासनिक संबंध अनुभाग (256-263)
  • वित्तीय संबंध अनुभाग (301-307)

संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध से सम्बंधित अनुच्छेद

संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध से सम्बंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 245:-संसद और राज्यों के विधानमडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
अनुच्छेद 246:-संसद और राज्यों के विधानमडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु
अनुच्छेद 247:-कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 248:-अवशिष्ट विधायी शक्तिया
अनुच्छेद 249: राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 250:-आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 251:-अनुच्छेद 249 और 250 के विधियों  का खंडन
अनुच्छेद 252:- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 253:-अंतरास्ट्रीय करारों को प्रभाबी करने के लिए विधान
अनुच्छेद 254:-संसद द्वारा बनायीं गयी विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद 255:- सिफारिशों और पूर्ब मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रकिरिया का विषय मानना
अनुच्छेद 256:-राज्यों की  और संघ की बाध्यता 
अनुच्छेद 257:-कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 257A:-44वें संबिधान संसोधन अधिनियम
अनुच्छेद 258:_कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति
अनुच्छेद 258A:-संघ को कृत्य सौपने की राज्यों की शक्ति
अनुच्छेद 259:-सातवें संबिधान संसोधन अधिनियम
अनुच्छेद 260:-भारत के बाहर  के राजयक्षत्रों के सम्बन्ध में संघ की आधिकारिता
अनुच्छेद 261:-सार्वजानिक कार्यों , अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां
अनुच्छेद 262:-अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी-दूनो  के जल सम्बन्धी विवादों  का न्याय निर्णयन
अनुच्छेद 263:-अंतर्राज्यीय परिषद के सम्बन्ध में उपबंध 

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