सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों को आसान बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि इन उद्यमों की अनूठी प्रकृति और सरल कॉर्पोरेट ढांचे के कारण इनके दिवालिया संबंधी प्रावधानों पर ध्यान देना जरूरी हो गया था।
इस अध्यादेश के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इन उद्यमों को दिवालिया घोषित करने से पहले इनके सभी हित धारकों का ध्यान रखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यापार तथा रोजगार का कम से कम नुकसान हो।