2008 बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज़ खान को मौत की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी आरिज़ खान को मौत की सजा सुनाई है। आरिज़ खान पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। उसे 2008 की बटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पैक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया गया है। अपर सत्र न्यायधीश संदीप यादव ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम बताते हुए अदालत ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरिज़ खान इंस्पैक्टर शर्मा की हत्या का जिम्मेदार है। अदालत ने आरिज़ खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में इस मुठभेड़ के बाद आरिज़ खान फरार हो गया था। उसे 2018 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यह कहते हुए उसे मृत्यु दंड देने की मांग की थी कि यह महज हत्या नहीं, बल्कि ऐसे पुलिस अधिकारी की हत्या थी, जो न्याय के रक्षक थे।

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