मुख्यमंत्री युवा योजना (Chief Minister’s Youth Scheme) के तहत अब सभी वर्ग की महिलाओं को औद्योगिक व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। इस लोन में 50 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. इस योजना के तहत कर्ज लेकर कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं को 10 लाख रुपये का कर्ज लेकर सिर्फ पांच लाख रुपये ही वापस जमा करने होंगे. उसे बाकी के पांच लाख रुपये भी नहीं लौटाने होंगे। जिला उद्योग केंद्र ने इस योजना के तहत आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
युवा योजना (Chief Minister’s Youth Scheme) के तहत सामान्य वर्ग के युवकों को उद्योग-धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये के ऋण पर अनुदान की राशि काटने के बाद शेष राशि पर एक फीसद ब्याज लगेगा। 10 लाख रुपये के ऋण पर पांच लाख रुपये अनुदान के बाद शेष राशि एक फीसद ब्याज के साथ 84 किस्त में लौटानी होगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए एक जून से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Chief Minister’s Youth Scheme) के लिए लाभार्थियों का चयन उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 11 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है।
- व्यवसाय के लिए महिलाओं को बिना ब्याज के मिलेगा ऋण’
- 10 लाख रुपये लोन पर 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान
- ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं महिलाएं