मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) (संशोधन) नियमावली -2021 (health service manual) के गठन को मंजूरी दे दी गयी है. इस नियमावली के प्रभावी होने पर अब विदेश से पढ़ कर भारत या बिहार लौटने वाले चिकित्सकों के मेधा निर्धारित की जायेगी. पूर्व में विदेश से पास कर बिहार लौटने वाले डाॅक्टरों के विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये प्राप्तांक के प्रतिशत का आधा मान्य किया जाता था.
किसी व्यक्ति को विदेश में पढ़ने पर वहां के विश्वविद्यालय द्वारा 90 प्रतिशत अंक दिया जाता था, तो बिहार में वैसे चिकित्सक की नियुक्ति में 45 प्रतिशत ही मान्य होता था. नयी नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विदेश से चिकित्सक की डिग्री लेनेवाले छात्रों का नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा ली गयी परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत को ही बिहार सरकार नियुक्ति का प्रतिशत स्वीकार करेगी.