वित्तीय संस्थानों को दिवालियेपन फर्मों के व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही ( insolvency proceedings ) शुरू करने की अनुमति मिली

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की 15 नवंबर, 2019 की अधिसूचना को बरकरार रखते हुए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिवालियेपन का सामना करने वाली फर्मों के व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही ( insolvency proceedings )  शुरू करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने 2019 की अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाने वाली 75 याचिकाओं को खारिज कर दिया, इस अधिसूचना ने IBC के भाग III के प्रावधानों को लागू किया, जिसके तहत प्रमोटरों को भी दिवाला कार्यवाही का हिस्सा बनाने का प्रावधान है ।

अब ऋणदाताओं को व्यक्तिगत गारंटरों, आमतौर पर प्रमोटरों और कर्ज में डूबी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ दिवाला कार्यवाही ( insolvency proceedings ) शुरू करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है।

निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अब ऋणदाताओं को एक साथ प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने के लिए अधिकार देगा , भले ही फर्मों के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही लंबित हो, इस प्रकार यह बकाया की वसूली की प्रक्रिया को तेज करेगा ।
एल नागेश्वर राव और एसरवींद्र भट ने कहा, “लगाई गई अधिसूचना कानूनी और वैध है।

निर्णय में कहा गया है कि, कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित एक समाधान योजना का अनुमोदन व्यक्तिगत गारंटरों (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए) की देनदारियों का निर्वहन करने के लिए संचालित नहीं होता है”। “यह माना जाता है कि एक समाधान योजना की मंजूरी गारंटी के अनुबंध के तहत उसके या उसकी देनदारियों के व्यक्तिगत गारंटर (कॉर्पोरेट देनदार के) को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है … इसका लेनदार, एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवाला कार्यवाही के कारण, अपने दायित्व के प्रतिभू / गारंटर को मुक्त नहीं करता है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है, ”

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