प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन

12 जनवरी‚ 2022 को उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।
उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा इस समिति की अध्यक्ष होंगी।
देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना‚ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ ने यह समिति गठित करने का निर्णय दिया।
पीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) के महानिरीक्षक‚ चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक‚ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी (सुरक्षा) को समिति का सदस्य नियुक्त किया।

यह समिति इन बिंदुओं की जांच करेगा कि सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं और किस हद तक‚ उपचारात्मक उपाय आवश्यक हैं।
भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों‚ समिति यह सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा पर सुझाव देगी।

यह समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
गौरतलब है कि 5 जनवरी‚ 2022 को फिरोजपुर (पंजाब) में प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था।
जिसके बाद वह रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए।

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