कोरोना से राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के साथ ही सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। कोचिंग को भी बंद करने का आदेश दिया गया है।
शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया है। बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बिहार के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार के आदेश के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षा लेने वाले आयोगों या समिति पर यह लागू नहीं होगा। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस आदेश से बाहर रहेंगे। साथ ही, शिक्षा विभाग का यह आदेश केंद्रीय चयन बोर्ड (सैनिक भर्ती) पर लागू नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होने वाली परीक्षाओं पर रोक लगा दी है।
1. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्कूल और विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेगी। यह बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लागू नहीं होगा। ऑन-लाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में दो शिक्षक हैं, वहाँ बारी-बारी शिक्षक उपस्थिति होगी और जहाँ दो से अधिक शिक्षक तैनात हैं, वहाँ बारी-बारी से हर दिन 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी।
3. मध्य विद्यालय, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे और शेष शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मी प्रतिदिन 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
4. किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज के संदर्भ में, सह-प्राध्यापक, प्रोफेसर और उनके समकक्ष स्तर और उससे ऊपर के लोग हर दिन उपस्थित होंगे और सहायक प्रोफेसर और उनके समकक्ष अधिकारी और उनके सभी अधिकारी और कर्मचारी नीचे 33 प्रतिशत उपस्थित होंगे। मोड़।