DoPT ने विकलांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक अपने कार्यालयों में आने से छूट दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला में, केंद्र ने छूट की पेशकश की है। जिन कर्मचारियों को शारीरिक रूप से कार्यालय में जाने की छूट है, उन्हें घर से ही काम करना होगा।
DoPT द्वारा जारी नवीनतम आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयों और कार्यस्थलों पर भीड़ से बचने के लिए विभाजित समय का पालन करना चाहिए।
कन्टेनमेंट ज़ोन में रहने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी कन्टेनमेंट ज़ोन के डी-नोटिफ़ाइड होने तक कार्यालयों में आने से छूट दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर के उपयोग और साबुन और पानी से लगातार हाथ धोने सहित COVID- उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
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