पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया, द्विपक्षीय व्यापार रोका

पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कदम के जवाब में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करना, द्विपक्षीय व्यापार को रोकना और अन्य कई उपाय शामिल हैं। यह निर्णय तब आया जब कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमले में 26 पर्यटक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े टीआरएफ या प्रतिरोध मोर्चा ने ली।

भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1971 के युद्ध की औपचारिक समाप्ति को चिह्नित करता है और जम्मू और कश्मीर में दोनों सेनाओं की स्थिति को नियंत्रण रेखा (एलओसी) में बदलने का प्रावधान करता है।

दोनों देशों ने एलओसी को एकतरफा रूप से नहीं बदलने पर सहमति जताई थी। हालांकि, पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल में अवैध रूप से प्रवेश करके इस समझौते का उल्लंघन किया। दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे सहित सभी विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर सहमति जताई थी।

इस समझौते में कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया गया था, जिसमें युद्ध के कारण बाधित संचार, यात्रा और व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करना शामिल है। इसके अलावा, भारत ने बांग्लादेश युद्ध के दौरान 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

इस प्रकार, पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का निलंबन और द्विपक्षीय व्यापार को रोकना, भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

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